निगम ने संपत्ति कर जमा ना करने पर की करवाई, 8 फ्लेट किये कुर्क

Update: 2020-10-29 13:32 GMT

ग्वालियर। शहर में निगम द्वारा बड़े संपत्ति कर के बकायादारों के खिलाफ वसूली अभियान चलाया जा रहा है। संपत्ति कर जमा ना करने वालों की संपत्ति को निगम द्वारा कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज निगम ने मां पीतांबरा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 3 लाख से अधिक का संपत्ति कर ना चुकाए जाने पर 8 फ्लेट सील्ड कर लिए।  

नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन के निर्देश पर शहर में चल रहे इस अभियान के तहत कंस्ट्रक्शन कंपनी को नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 एवं 174 के नोटिस जारी कर संपत्ति कर जमा करने के निर्देश दिए गए थे।बिल्डर द्वारा नोटिस की अनदेखी कर समय पर कर जमा नहीं किया गया और नाही कोई संतुष्ट जवाब दिया।जिसके बाद निगम ने आज रामदास घाटी स्थित माँ पीतांबरा बिल्डिंग पर कार्यवाही कर कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्वामित्व के 8 फ्लैट कुर्क किये गए। जानकारी के अनुसार निगम यदि बिल्डर द्वारा समय पर ये राशि जमा नहीं की गई तो निगम फ्लेट बेचकर संपत्तिकर वसूल करेगी।  


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