ग्वालियर मेले में दुकान से वाहन बेचने पर ही ग्राहकों को मिलेगी छूट

Update: 2026-01-18 07:51 GMT

विक्रेताओं को संबंधित जिले के परिवहन कार्यालयों से लेनी होगी अनुमति

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ग्वालियर व्यापार मेला और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला में वाहनों की विक्री पर 50 प्रतिशत परिवहन कर में छूट देने का फैसला किया है।

कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद परिवहन विभाग ने दोनों मेलों में गैर-परिवहन तथा हल्के वाहनों की विक्री पर 50 प्रतिशत परिवहन कर की छूट को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि विभाग ने शर्त जोड़ी है कि वाहन छूट का लाभ तभी मिलेगा, जब वाहन मेला स्थित ऑटोमोबाइल दुकान में भौतिक रूप से उपस्थित हो और वहीं से खरीदा गया हो।

परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेला से बेचे गए वाहनों का स्थायी पंजीयन संबंधित स्थानीय परिवहन कार्यालयों में होना अनिवार्य है। साथ ही, दोनों मेलों में वाहन की दुकान लगाने वाले व्यापारियों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर एवं उज्जैन से अलग-अलग अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति वाली दुकानों से वाहन खरीदने पर ग्राहकों को परिवहन कर में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

82 हजार वाहन बिकने की संभावना

ग्वालियर एवं उज्जैन व्यापार मेला में 50 प्रतिशत परिवहन कर की छूट के बाद लगभग 82,234 वाहनों की विक्री होने की संभावना है। इससे सरकार को 375 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि छूट के कारण उतना ही राजस्व का नुकसान होगा।

ग्वालियर व्यापार मेला में 37,070 वाहनों की विक्री से 140 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है। पिछले साल ग्वालियर मेला से 112.46 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।

उज्जैन व्यापार मेला में 45,164 वाहनों की विक्री से 234 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है। पिछले साल उज्जैन मेला से 187.58 करोड़ का टैक्स प्राप्त हुआ था।

इस व्यवस्था के तहत वाहन को भौतिक रूप से मेला में उपस्थित करना होगा और खरीददार को भी भौतिक रूप से मौजूद रहना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग इस संबंध में विस्तृत निर्देश जल्द जारी करेगा।

Similar News