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कोविड-19 महामारी के अंतर्गत करें आवेदन, भविष्य निधि संगठन ने जारी किए आदेश

Update: 2020-04-06 07:06 GMT

ग्वालियर। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक सदस्यों तक पहुंचाने हेतु तथा प्रत्येक सदस्य को यूएन के आधार पर केवाईसी लिंक किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाएं बनाए जाने के उद्देश्य से केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।

भविष्य निधि आयुक्त ने अपने आदेश में भविष्य निधि संगठन के सदस्यों से कहा है कि वे कोविड-19 हमारी के दौरान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने पीएफ खाते में जमा राशि से गैर वापसी योग्य अग्रिम प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में कार्यालय के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भविष्य निधि सदस्यों के ऑनलाइन दावों व अनुरोधों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करें। आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे मामले जिनमें भविष्य निधि में दर्ज जन्मतिथि में 3 वर्ष से कम का अंतर होगा की स्थिति में जन्मतिथि सुधार हेतु आधार को वैद्य प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। भविष्य निधि आयुक्त ने सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे जन्मतिथि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं।

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