SwadeshSwadesh

केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को इस मामले में हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

याचिका में चुनाव के दौरान अपनी पत्नी के द्वारका स्थित फ्लैट की सही कीमत नहीं बताने का आरोप

Update: 2019-07-11 11:02 GMT

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की चांदनी चौक से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉ. हर्षवर्धन को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नवीन चावला ने डॉ. हर्षवर्धन को 24 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिका चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के मतदाता अरुण कुमार ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि डॉ. हर्षवर्धन ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी के द्वारका स्थित फ्लैट की सही कीमत नहीं बताई। याचिका में कहा गया है कि डॉ. हर्षवर्धन ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए।

जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी को अपने और अपने आश्रितों के संपत्ति का विवरण और आय का स्रोत बताना होता है। मई में हुए लोकसभा चुनाव में डॉ. हर्षवर्धन ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से बतौर बीजेपी प्रत्याशी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था।

Similar News