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अगस्ता वेस्टलैंड : ईडी ने राजीव सक्सेना के सरकारी गवाह बनने की अर्जी का किया कोर्ट में समर्थन

Update: 2019-03-14 12:30 GMT

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले के आरोपित और दुबईचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना के सरकारी गवाह बनने की अर्जी का समर्थन किया। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

मामले पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर डीपी सिंह ने कहा कि राजीव सक्सेना का सरकारी गवाह बनना हमारे लिए मददगार साबित होगा। वह एक महत्वपूर्ण गवाह होंगे। यही वजह है कि हम राजीव सक्सेना के सरकारी गवाह बनने की अर्जी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें माफ कर दिया जाए।

कोर्ट ने पिछले 6 मार्च को राजीव सक्सेना का बयान दर्ज किया था। राजीव सक्सेना के बयान दर्ज होने के बाद स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी से जवाब तलब किया था। पिछले 28 फरवरी को राजीव सक्सेना ने स्पेशल जज अरविंद कुमार को बताया था कि सरकारी गवाह बनने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं है। इसके लिए उसे कोई पेशकश भी नहीं की गई है और न ही वह ऐसा चाहता है। राजीव सक्सेना ने कहा कि उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया है। उसके बयान दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वो इस मामले पर अपना दवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष आज बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी। राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत की मांग की थी। पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी।

पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।

पिछले 31 जनवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को ईडी हिरासत में भेजा था। राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था।

राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना हैं, जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 11 जनवरी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी। ईडी ने शिवानी को 17 जुलाई, 2017 को चेन्नई से गिरफ्तार किया था । शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर हैं। रिश्वत देने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से जो 58 मिलियन यूरो की जो रकम आयी थी वो दो तीन कंपनियों से होकर आयी थी । इन कंपनियों में शिवानी की यूएचवाई और मैट्रिक्स होल्डिंग भी शामिल थीं। राजीव और शिवानी को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित बनाया है।  

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