मप्र में बदलेंगे शूटिंग के नियम, पहले सरकार से लेनी होगी अनुमति

Update: 2021-12-07 09:56 GMT

भोपाल। वेब सीरीज आश्रम-3 के फिल्मांकन के दौरान भोपाल में हुए विवाद को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में शूटिंग करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक होगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि फिल्मों की शूटिंग को लेकर गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन तैयार कर ली गई है।

गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है और इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अब स्थानीय स्तर पर कलेक्टर की अनुमति के बाद ही फिल्मों की शूटिंग की जा सकेगी। इस गाइडलाइन के तहत पहले फिल्ट की स्टोरी को प्रशासन को देकर अनुमति लेनी होगी। अगर फिल्म में कोई आपत्तिजनक दृश्य है या फिर किसी धर्म को आहत करने वाला सीन है तो उसके हटाने के बाद ही फिल्मांकन की अनुमति दी जाएगी। यानी कि अब नई व्यवस्था में सेंसर बोर्ड को जाने से पहले यह फिल्म मध्यप्रदेश के प्रशासन के पास से होकर गुजरेगी। 

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