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नौगई आगजनी कांड के बाद धारा 163 लागू

छत्तीसगढ़ के नौगई में धारा 163 लागू: भाजपा नेता आगजनी कांड के बाद संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध, पुलिस अलर्ट

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के नौगई गांव में आगजनी और हिंसा के बाद प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात है।


छत्तीसगढ़ के नौगई में धारा 163 लागू भाजपा नेता आगजनी कांड के बाद संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध पुलिस अलर्ट

कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र स्थित नौगई गांव में हुई आगजनी और हिंसक घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

क्या है पूरा मामला?

मंगलवार देर रात नौगई गांव में कार में सवार पांच लोगों पर कथित रूप से पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो घायलों का इलाज जारी है मृतकों में भाजपा नेता Lalla Singh का नाम भी सामने आया है। घटना के बाद परिजनों और समर्थकों में भारी आक्रोश देखा गया।

किन इलाकों में लागू हुई धारा 163?

कोरिया कलेक्टर Roktima Yadav के आदेश के अनुसार निम्न क्षेत्रों में धारा 163 प्रभावी की गई है, नौगई गांव, कटगोड़ी स्थित क्रेशर परिसर, बैकुंठपुर का महल पारा क्षेत्र (मृतक का निवास क्षेत्र), इन इलाकों में भीड़ जुटाने, प्रदर्शन करने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने क्यों उठाया कदम?

घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन को आशंका है कि विरोध प्रदर्शन या भीड़ जुटने से स्थिति बिगड़ सकती है। इसी को देखते हुए एहतियातन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, फांसी की सजा और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रशासन और पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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