Budget 2025: निर्मला सीतारमण ने की घोषणा - 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

Update: 2025-02-01 06:47 GMT

Budget 2025 : नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की घोषणा कि, 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। मोदी 3.0 में पेश किया गया यह पहला बजट है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में भी सुधार किए हैं।

बजट 2025 के तहत नई कर व्यवस्था :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत नए कर स्लैब की घोषणा की, जो इस प्रकार हैं -

0-4 लाख रुपये - शून्य

4-8 लाख रुपये - 5%

8-12 लाख रुपये - 10%

16-20 लाख रुपये - 20%

20-24 लाख रुपये - 25%

24 लाख रुपये से ऊपर - 30%

12 लाख रुपये तक की आय वालों को कर छूट दी जाएगी।

नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा (वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपये और 75,000 रुपये की मानक कटौती)। इसका मतलब यह है कि 12,75,000 रुपये तक की सैलरी पाने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। सरकार द्वारा पेश नए टैक्स स्लैब का उद्देश्य मध्यम वर्ग के लिए करों में पर्याप्त कमी लाना है और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ना है, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेट रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है।

समय सीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव है। साल 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लगातार 8वां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने शिक्षा के उद्देश्य से भेजे जाने वाले धन पर टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) से छूट का भी प्रस्ताव रखा, जहां शिक्षा ऋण निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिया गया है।

उन्होंने कहा कि 33,000 करदाताओं ने प्रत्यक्ष कर विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना का लाभ उठाया है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये की जाएगी और किराए पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

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