UP News: योगी सरकार की स्कूल मर्जर नीति को मिली हाईकोर्ट की मंजूरी, कोर्ट ने सरकार के फैसले को बताया सही

Update: 2025-07-07 11:12 GMT

योगी सरकार की स्कूल मर्जर नीति को मिली हाईकोर्ट की मंजूरी

UP School Merger Policy : उत्तरप्रदेश। हाईकोर्ट ने यूपी के 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि, 'यह फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण न हो।'

दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून, 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसमें उत्तरप्रदेश के हजारों स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नजदीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।

सरकार के आदेश के खिलाफ सीतापुर जिले की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके अलावा, एक अन्य याचिका भी दाखिल की गई। याचिकर्ताओं ने कहा था- यह आदेश मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून (RTE Act) का उल्लंघन करता है।

4 जुलाई को जस्टिस पंकज भाटिया ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज (7 जुलाई) दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

सांसद संजय सिंह की हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि, हाईकोर्ट के फैसले से हैरान हूं। बच्चों ने पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई थी, सरकार ने स्कूल छीना, अब कोर्ट ने उम्मीद। क्या यही है ‘शिक्षा का अधिकार’, इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जायेंगे।

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