योगी सरकार की बड़ी राहत: कृषि उद्योगों को जमीन पर स्टांप शुल्क छूट

यूपी में कृषि उद्योग लगाने के लिए सीएम योगी सरकार ने जमीन पर स्टांप शुल्क में छूट दी है। इससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

Update: 2026-02-05 17:11 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने ऐसे उद्योगों के लिए जमीन खरीद या आवंटन पर लगने वाले स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से निवेशकों को सीधी राहत मिलेगी और प्रदेश में एग्रीकल्चर से जुड़े उद्योगों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख सचिव स्टांप अमित गुप्ता ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत कृषि उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से ली जाने वाली भूमि पर स्टांप शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा।

जमीन आवंटन के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट

अधिसूचना के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात की एक्वाब्रिज कंपनी को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 60 एकड़ भूमि पर स्टांप शुल्क में छूट दी गई है। इससे प्रदेश में विदेशी निवेश के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है।

इसी तरह जेवर एयरपोर्ट के पास एग्री एक्सपोर्ट हब विकसित करने के लिए इनोवा एग्री फूड पार्क को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस भूमि पर भी स्टांप शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा।

कृषि उद्योगों मजबूत होंगे

सरकार का कहना है कि इस फैसले से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात से जुड़े उद्योग मजबूत होंगे। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में यह निर्णय अहम साबित होगा। आने वाले समय में इसी तरह की और नीतिगत राहतें दी जा सकती हैं।

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