कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर, बरेली में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मस्जिद ढही

Update: 2026-02-08 06:06 GMT

उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती एक बार फिर सामने आई है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में ग्राम समाज की जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद को अदालत के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद के बाद कोर्ट से स्पष्ट आदेश मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

भारी पुलिस बल के बीच की गई कार्रवाई

शनिवार को जिला प्रशासन की टीम बुलडोजरों और भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लगभग 300 वर्ग गज में बने निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा।

ग्राम समाज की भूमि पर बताया गया अवैध निर्माण

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था वह राजस्व अभिलेखों में ग्राम समाज की भूमि के रूप में दर्ज है। गाटा संख्या 1474 की यह भूमि बंजर श्रेणी में आती है, जिस पर बिना किसी अनुमति के अस्थायी निर्माण किया गया था।

अस्थायी मस्जिद में पढ़ी जाती थी नमाज

एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने बताया कि इस अस्थायी मस्जिद में स्थानीय ग्रामीण नमाज पढ़ते थे। उन्हीं के द्वारा मामला अदालत में ले जाया गया था। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के बाद यह साफ हुआ कि निर्माण अवैध है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया है।

तहसील से सिविल कोर्ट तक चला मामला

मस्जिद को लेकर पहले तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां से बेदखली के आदेश जारी हुए। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सिविल कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी तहसीलदार कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया। अदालत से राहत न मिलने के बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किए।

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया निर्माण

प्रशासन का कहना है कि कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तब कोर्ट के आदेश के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सदर, एएसपी, थाना भोजीपुरा पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

2008 से चल रही थी कानूनी लड़ाई

इस मामले में कानूनी लड़ाई वर्ष 2008 से चल रही थी। तहसीलदार कोर्ट पहले ही बेदखली के आदेश दे चुका था। सिविल कोर्ट में मामला लंबित रहने के कारण कार्रवाई रुकी हुई थी, लेकिन आदेश आते ही प्रशासन ने इसे पूरा किया। बेदखली प्रक्रिया के तहत लगाया गया जुर्माना पक्षकारों द्वारा पहले ही जमा कराया जा चुका था।

अवैध कॉलोनी पर भी चला बुलडोजर

बरेली में ही बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की। थाना भोजीपुरा क्षेत्र में बीडीए की प्रवर्तन टीम ने अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया और कई डुप्लेक्स आवासीय भवनों को सील कर दिया।

बिना अनुमति विकसित की जा रही थी कॉलोनी

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंदन ने बताया कि अमरजीत सिंह द्वारा ‘मॉडर्न विलेज’ नाम से करीब तीन हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बिना अनुमति प्लॉटिंग, सड़क और बाउंड्रीवाल बनाकर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसे अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

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