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पालघर मामला : महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार औऱ सीबीआई को नोटिस

- मृत साधुओं के रिश्तेदारों को महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं

Update: 2020-06-11 08:39 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाली नई याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार औऱ सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी।

मृत साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस मामले में शक के दायरे में पुलिस ही है। पिछली 1 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्या मामले में महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। याचिका में घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच राज्य सीआईडी से वापस लेने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभी जारी जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि पालघर में साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग पर बांबे हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। बांबे हाई कोर्ट में याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली 30 अप्रैल को बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया था।

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