उदयपुर फाइल्स विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट को केस ट्रांसफर, 28 जुलाई को सुनवाई करने का अनुरोध
Udaipur Files Release Dispute : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ से जुड़ा मामला दिल्ली हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट से सोमवार को इस मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट से 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ पर कोई रोक नहीं है क्योंकि मामला वापस दिल्ली हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से सोमवार को इस मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया है।
क्या है मामला?
यह फिल्म 28 जून 2022 को उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है। कन्हैया लाल पर आरोप था कि उन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। इसके बाद दो लोगों ने उनकी दुकान में घुसकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था।
पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि जब तक केंद्र सरकार इस पर अंतिम फैसला नहीं लेती, तब तक फिल्म रिलीज नहीं हो सकती।
फिल्म के निर्माता अमित जानी का कहना है कि ‘उदयपुर फाइल्स’ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
विवाद के बीच फिल्म के प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी भी मिली है। उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल कोर्ट का आदेश है कि जब तक केंद्र सरकार इस फिल्म पर कोई फैसला नहीं लेती, तब तक इसे रिलीज नहीं किया जा सकता।