Udaipur Files: 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, जमीयत उलमा-ए-हिंद को ये है परेशानी
Udaipur Files : 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका
Udaipur Files : नई दिल्ली। 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज को रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका में दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या पर आधारित फिल्म रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है। याचिका पर बुधवार, 9 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है।
याचिका के अनुसार, फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कन्हैया लाल साहू की हत्या मुस्लिम समुदाय के नेताओं की मिलीभगत से की गई थी और इस तरह की कहानी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गंभीर दरार पैदा कर सकती है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि, "ट्रेलर पूरे समुदाय को पक्षपातपूर्ण तरीके से चित्रित करने का प्रयास करता है, जिससे समुदाय के सदस्यों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। फिल्म अत्यधिक भड़काऊ प्रकृति की है, जो समुदायों के बीच दरार पैदा करने में सक्षम है, जिससे पूरे देश में सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी हो सकती है।" याचिकाकर्ता के अनुसार, फिल्म में एक बहुत ही विभाजनकारी और भड़काऊ कथा का चित्रण किया गया है, जिसमें सांप्रदायिक तनाव को भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने की क्षमता है।"
"ट्रेलर न केवल मुस्लिम समुदाय को लक्षित करती है, बल्कि भाईचारे को पूरी तरह से तोड़ने और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए अत्यधिक पूर्वाग्रही और विकृत दृष्टिकोण को दर्शाती है, बल्कि जानबूझकर ज्ञानवापी मस्जिद के संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे का संदर्भ भी देती है, जो वर्तमान में वाराणसी के जिला न्यायालय के साथ-साथ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।"
इसके अलावा, फिल्म भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को भी बढ़ावा देती है जिसके परिणामस्वरूप देश भर में सांप्रदायिक अशांति फैल गई थी।
याचिका में कहा गया है, "पहले सांप्रदायिक अशांति को बढ़ावा देने वाली सामग्री को पुनर्जीवित और बढ़ावा देकर, फिल्म भाईचारे की भावना को कमजोर करती है और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी ताने-बाने को खतरे में डालती है, जिसके लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।" इसके अलावा, फिल्म में मुस्लिम धर्मगुरुओं को नाबालिग बच्चों के साथ समलैंगिक संबंध बनाते हुए दिखाने वाले बेहद आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं।
इसलिए, याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज, वितरण, प्रसारण या सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए निर्देश मांगे हैं।
याचिका में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे सभी डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फिल्म के ट्रेलर को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।याचिका में फिल्म के निर्देशक और निर्माता के अलावा वितरक, रिलायंस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गूगल, एक्स और मेटा को भी पक्षकार बनाया गया है।