Supreme Court
Bihar Elections : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम और विवरण, जो 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं थे। राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर डाल दिए गए हैं।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सूची में उनके शामिल न होने के कारण भी शामिल हैं, जिनमें मृत्यु, सामान्य निवास स्थान परिवर्तन या डुप्लिकेट प्रविष्टियां शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि, सूची की भौतिक प्रतियां बिहार के गांवों में पंचायत भवनों, खंड विकास कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की गई हैं ताकि लोग आसानी से उन तक पहुंच सकें और पूछताछ कर सकें।
चुनाव आयोग ने कहा कि सूचियों की ऑनलाइन उपलब्धता के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन पर विज्ञापन भी जारी किए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए गए हैं।