Myntra पर ईडी की कार्रवाई: 1,654 करोड़ रुपये के FEMA उल्लंघन का मामला दर्ज

Update: 2025-07-23 09:36 GMT

ED Files Case Against Myntra over FDI Violations : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मिंत्रा डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी संबंधित संस्थाओं के खिलाफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में 1,654 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) मामला दर्ज किया है।

ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के एक बयान के अनुसार, यह मामला विश्वसनीय जानकारी पर आधारित है कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां "थोक कैश एंड कैरी" परिचालन की आड़ में बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) कर रही थीं, जो वर्तमान एफडीआई नीति के तहत अनुमत नहीं है।

एजेंसी का आरोप है कि इसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष उपभोक्ता खुदरा व्यापार पर लगाए गए एफडीआई प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए किया गया, जिससे फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इस मामले में मिंत्रा और उसकी संबंधित कंपनियों के निदेशकों के भी नाम हैं। जांच आगे बढ़ने पर व्यक्तिगत देयता या संभावित दंड के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

यह जांच ऐसे समय में की जा रही है जब भारत में कार्यरत ई-कॉमर्स कंपनियां, विशेष रूप से विदेशी निवेश द्वारा समर्थित कंपनियां, जटिल व्यावसायिक व्यवस्थाओं के माध्यम से एफडीआई नियमों को कथित रूप से दरकिनार करने के लिए बढ़ती नियामक जांच का सामना कर रही हैं।

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