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फ्लैट का झांसा देकर बिल्डर ने पैसे पचाए, RERA ने दिए ये निर्देश

ग्वालियर कलेक्टर बोले - रैरा ने आदेश दिया है तो उसका शीघ्र पालन कराया जाएगा

Update: 2021-07-18 03:00 GMT

ग्वालियर/वेब डेस्क। शहर में एक के बाद एक पैदा हो रहे नए-नए बिल्डर ग्राहकों को फ्लैट और ड्यूपलेक्स के नाम पर जमकर सब्जबाग दिखाते हैं और जैसे ही पैसे जमा हो जाते हैं उसके बाद फ्लैट का कब्जा देने से मुकर जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में महिला को जब भुगतान के बाद भी फ्लैट का कब्जा नहीं मिला तब उन्होंने भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण रैरा की शरण ली। जहां से महिला को ब्याज सहित पैसा वापस लौटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस आशय का पत्र रैरा द्वारा जिलाधीश ग्वालियर को लिखा गया है।

वसंतकुंज के नाम से जारी लुभावना विज्ञापन 

जानकारी के अनुसार मधुवन इन्क्लेव बैंक कॉलोनी में रहने वाली ग्रहणी निशा भटनागर को बसंतकुंज रमौआ डैम के पास फ्लैट लेने के लिए रियल स्टेट कंपनी के प्रतिनिधियों ने संपर्क किया। जिस पर उन्होंने वर्ष 2012 में प्रथम तल पर एक टू-बीएचके फ्लैट बुक किया। इसके लिए अनुबंध राशि एक लाख एक हजार रुपए जमा कराई गई। इसके बाद दो किश्तों में ढाई लाख और जमा करा लिए गए। किन्तु जब वह बसंतकुंज में अपना फ्लैट देखने गई तो बिल्डर द्वारा उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैट को किसी और को बेचते हुए कब्जा दे दिया गया। जिस पर उन्होंने बिल्डर से बात की तो वह बुक किए फ्लैट की बजाए ऊपर की मंजिल का फ्लैट दिखाने लगा। जिसे लेने से महिला ने इनकार कर दिया और पैसे वापस मांगे। किंतु हेल्दी बिजनिस प्रा.लि. के संचालक राजीव सिंह भदौरिया गुड्डू और उनके साझेदार पुष्पेन्द्र बुंदेला ने पैसे नहीं लौटाए। इस बीच यह दोनों साझेदार भी अलग हो गए। जिस पर श्रीमती भटनागर ने रैरा की शरण ली।

रैरा द्वारा इस मामले में तीन नवंबर 2020 को महिला के पक्ष में निर्णय लेते हुए बिल्डर को चार लाख दो हजार चार सौ पच्चीस रुपए के अलावा ब्याज देने के निर्देश दिए। बिल्डर द्वारा इस निर्णय का पालन नहीं किए जाने पर रैरा के अधिकारी द्वारा 12 अप्रैल 2021 को जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को पत्र लिखकर महिला को उक्त राशि मय ब्याज सहित दिलाने के निर्देश दिए। इस मामले में जब बसंतकुंज बनाने वाले हेल्दी बिजनिस प्रा.लि. के संचालक राजीव सिंह भदौरिया से बात करना चाही तो उनका मोबाईल नहीं उठा।

इनका कहना है

बिल्डर द्वारा ग्राहक को फ्लैट की राशि वापस नहीं किए जाने को लेकर रैरा ने कोई आदेश दिया है तो उसका शीघ्र पालन कराया जाएगा। ग्राहक मुझसे आकर अपनी रख सकती हैं।

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, जिलाधीश

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