व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश
ग्वालियर/न.सं.। नगर निगम को मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में न सिर्फ कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा, बल्कि न्यायालय ने निगम आयुक्त द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर दिए गए शपथ पत्र को भी झूठा करार दिया। अब निगमायुक्त को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
अवधेश सिंह भदौरिया द्वारा लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त द्वारा शपथ पत्र देकर कहा गया ग्वालियर में सफाई व्यवस्था और फागिंग की जा रही है। न्यायमूर्ति ने बार के सदस्यों से पूछा कि क्या आप लोगों ने कभी फागिंग होते हुए देखा है तो सभी ने कहा न तो सफाई व्यवस्था हुई और न ही फोगिंग। जिसपर न्यायालय ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए निगमायुक्त को मंगलवार को में व्यक्तिगत रूप उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।