निर्धारित संख्या से अधिक वाहन उपयोग किए तो होंगे जब्त - जिलाधीश ने जारी किए आदेश

हर प्रत्याशी को वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आय व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा

Update: 2023-10-19 02:00 GMT

ग्वालियर। विधानसभा आम निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के संबंध में जिला निर्वाचन एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए नामांकन दाखिल करने सहित चुनाव प्रचार करने एवं मतदान के दिन प्रत्याशी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित कर दी है।

जिलाधीश श्री सिंह ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी प्रत्याशी द्वारा यदि निर्धारित संख्या से अधिक वाहन उपयोग में लाए जाते पाए गए तो वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही इस आदेश के उल्लंघन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दण्डनीय कार्रवाई भी होगी। हर प्रत्याशी को वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आय व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा, जिसका अवलोकन आयोग के प्रेक्षकों को भी उनके निर्देशानुसार समय-समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नामांकन के समय वाहनों की पात्रता

नामांकन पत्र दाखिल करते समय किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से निकाली गई यात्राएं या जुलूस में तीन से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नहीं निकाला जा सकेगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर सीमा क्षेत्र में केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।

आरओ कक्ष में प्रत्याशी सहित पांच लोगों को मिलेगा प्रवेश

रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ प्रस्तावक सहित केवल चार समर्थकों को ही ला सकते हैं। अर्थात अभ्यर्थी सहित कुल 05 व्यक्तियों को ही नामांकन भरते समय रिटर्निंग अधिकारी के परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।

चुनाव प्रचार के समय वाहनों की पात्रता

नामांकन भरने के दिनांक से चुनाव प्रचार समाप्ति मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक प्रचार प्रसार के लिए वाहनों की संख्या यद्यपि निर्धारित नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी ऐसे प्रत्येक वाहन (दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया) जिनका वह चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करना चाहते हैं। उन्हें भी 3 वाहनों से अधिक के काफिले के रूप में नहीं चला सकेंगे।

मतदान के दिन वाहन की अनुमति

मतदान दिनांक 17 नवम्बर को अभ्यर्थी को अपने सम्पूर्ण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन की अनुमति मिलेगी। साथ ही अभ्यर्थी के चुनाव एजेंट को भी सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी के कार्यकर्ता के उपयोग के लिए सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की अनुमति मिलेगी। अभ्यर्थी को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थित में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। उक्त वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। इन वाहनों के अलावा अन्य किसी वाहन का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

आरओ से लेनी होगी अनुमति

वाहनों के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) सहायक रिटर्निंग ऑफीसर या इसके लिए अधिकृत अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। जिन वाहनों को अनुमति प्रदाय की जाएगी, उन वाहनों के अगले शीशे पर प्रदाय की गई अनुमति आदेश की मूल प्रति चस्पा करना होगी। अनुमति प्राप्त वाहन से ही प्रचार प्रसार किया जा सकेगा, अन्य वाहन से प्रचार प्रसार करना दण्डनीय होगा। वाहनों की अनुमति नामांकन भरने के दिनांक से मतदान दिनांक (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक ही लागू रहेगी। जुलूस के दौरान वाहनों पर संबंधित पार्टी या अभ्यर्थी एक पोस्टर, प्लेकार्ड, बेनर, झंडा लगा सकेंगे। मतदान दिवस के लिए आवंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर, प्लेकार्ड, बेनर, झंडा नहीं लगा सकेंगे।

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