ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली बड़ी राहत, मप्र के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने वापिस ली याचिका

गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

Update: 2023-07-31 14:39 GMT

नईदिल्ली/ग्वालियर।  केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता गोविंद सिंह ने अपनी याचिका वापस ले ली। जस्टिस ऋषिकेष राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करने का आदेश दिया था कि क्या एफआईआर दर्ज होना लंबित आपराधिक मामला माना जा सकता है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट 7 जुलाई को गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर चुका है।याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा था कि सिंधिया पर 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन के दौरान इसकी जानकारी नहीं दी। यह नियमों का साफ उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई थी कि सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल - 

2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। उसके बाद उनके समर्थक 22 मंत्रियों और विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके चलते कमलनाथ सरकार गिर गई थी। भाजपा में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया था।

Tags:    

Similar News