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ग्वालियर से आठ आदतन अपराधी जिला बदर, दो को भरने होंगे 50-50 हजार के बंधपत्र

Update: 2022-01-20 13:47 GMT

ग्वालियर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आठ आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही दो आदतन अपराधियों से 50-50 हजार रुपये के बंध पत्र भरवाकर हर माह थाने में हाजिरी दर्ज कराने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने गुरुवार को यह आदेश जारी किए। 

जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आरोपित मोनू उर्फ मुनेन्द्र सिंह तोमर निवासी पुरानी छावनी, पप्पू उर्फ करन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम नौगांव, नज्जू उर्फ नजरूद्दीन निवासी बंशीपुरा, अलबेल जाटव निवासी भोला चौक तिकोनिया मुरार, अन्ना उर्फ निर्मल धानुक निवासी निबुआपुरा सिंहपुर रोड़ मुरार, कालू उर्फ नंदकिशोर कुशवाह निवासी कौंथरियों का मोहल्ला वीरपुरबांध, गजेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी वायुनगर महाराजपुरा एवं अख्तर बेग उर्फ छोटे निवासी बंशीपुरा मुरार के खिलाफ जिला बदर के आदेश पारित किए हैं। इन आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी एवं दतिया जिले की सीमाओं से 6 माह तक की अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। 

इसी तरह आदतन अपराधी अशोक कुशवाह निवासी महेशपुरा अजयपुर एवं प्रदीप उर्फ सुनील परिहार निवासी सातभाई की गोठ माधौगंज से 50-50 हजार रूपए के अनुबंध पत्र भरवाने के आदेश जारी किए गए हैं। अपराधी अशोक कुशवाह को हर माह की एक एवं 15 तारीख को थाना गिरवाई में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। इसी तरह प्रदीप उर्फ सुनील परिहार को पुलिस थाना माधौगंज में उपस्थित होकर इन्हीं तिथियों में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।

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