मतदान और मतगणना कर्मियों को डिब्बा बंद खाना देंगे, नहीं मिला तो 150 नगद

यदि किसी कारण से डिब्बाबंद भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है तो यह राशि उन्हें नकद दी जाएगी।

Update: 2023-10-31 23:30 GMT

ग्वालियर,न.सं.। विधानसभा चुनाव में मतदान और मतगणना के कार्य में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए मानदेय की दरें निर्धारित की हैं। मतदान और मतगणना कर्मियों को नई दरों से मानदेय प्रशिक्षणों में उपस्थित रहने एवं सामग्री प्राप्त करने के साथ-साथ मतदान और मतगणना के दिन ड्यूटी पर मौजूद रहने के लिए भी देय होगा।

पीठासीन अधिकारी और गणना पर्यवेक्षक को 350 रूपए, मतदान अधिकारी और गणना सहायक को 250, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी 200 रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मानदेय के साथ ही कर्मचारियों को डिब्बाबंद भोजन एवं जलपान के लिए 150 रूपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से राशि तय की है। यदि किसी कारण से डिब्बाबंद भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है तो यह राशि उन्हें नकद दी जाएगी। यह राशि उन सुरक्षा कर्मियों के लिए समान रूप से लागू होगी जो वास्तव में मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्र पर तैनात किए जाएंगे।

इसी के साथ मतदान और मतगणना के दिन सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले पुलिस कर्मियों, मोबाइल पार्टी, होमगार्ड, फारेस्ट गार्ड, ग्राम रक्षक दल के सदस्यों, एनसीसी कैडेट्स, भूतपूर्व सैनिक और केंद्रीय रिजर्व दल के सदस्यों को भी डिब्बाबंद भोजन या नगद राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

Tags:    

Similar News