बैंक प्रबंधक ने विवाह का झांसा देकर युवती का किया शारीरिक शोषण
पति को दिलवाया तलाक, दुष्कृत्य किया
ग्वालियर, न.सं.। बैंक प्रबंधक ने विवाह का झांसा देकर युवती के साथ तीन साल तक शारीरिक शोषण किया। पति को तलाक दिलाने और थाने में भी प्रबंधक ने प्राथमिकी तक दर्ज करा दी। जब विवाह का दबाव बनाया तो बहाने बनाते हुए दुष्कृत्य कर डाला। कई बार कहने के बाद भी जब विवाह नहीं किया तो पीडि़ता ने पुलिस को अपने साथ हुए कृत्य के बारे में पुलिस को बताया।
भिंड दबोह के ग्राम सलैया छब्बाली की रहने वाली 31 वर्षीय युवती की वर्ष 2009 में शासकीय कर्मचारी से विवाह हुआ था। विवाह के बाद युवती नौकरी की तलाश में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित मेट्रो टॉवर में आकर रहने लगी। वर्ष 2019 में युवती की पहचान सेंवड़ा दतिया निवासी सौरभ पुत्र मैथलिशरण तिवार से सोशल मीडिया पर पहचान हो गई। सौरभी निजी बैंक में प्रबंधक है। सौरभ की जब युवती से पहचान हो गई तो दोनो में बातचीत होने लगी। इसी दौरान युवती की सौरभ ने बैंक में नौकरी भी लगवा दी। उसका युवती के घर आना जाना हो गया। एक दिन सौरभ युवती के फ्लैट पर पहुंचा और उसके साथ जबरन शारीरकि शोषण किया।
इसके बाद जब भी सौरभ को मौका मिलता वह युवती के फ्लैट पर जाता उसके साथ विवाह का झंासा देकर दुष्कर्म और दुष्कृत्य जैसी घिनौनी करतूत करने से बाज नहीं आता। सौरभ ने इस दरिम्यान पति के खिलाफ थाने में शिकायत करवा दी और तलाक का प्रकरण न्यायालय में भी चलवा दिया। तीन वर्ष तक शारीरिक शोषण करने वाले बैंक प्रबंधक से जब भी युवती विवाह की कहती तो वह हर बार बाद में करने की कहता। जब तीन वर्ष बाद भी प्रबंधक ने विवाह नहीं किया और साफ इंकार कर दिया। पीडि़ता ने आपबीती पुलिस को सुनाई। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने सौरभ तिवारी के खिलाफ धारा 376,376,2,377,450, 506, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ कर दी है।