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उपचुनाव में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध

रैली इत्यादि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये लेनी होगी अनुमति

Update: 2020-10-01 15:29 GMT


ग्वालियर। जिले की तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने  मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत आदेश जारी कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए शर्तें लागू कर दी हैं। जारी आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी। दोषी को 6 माह तक कारावास एवं एक हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएँ देने का अधिनियम में प्रावधान है।

राजनीतिक पार्टियां सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अनुमति लेने के बाद ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगी।  शहर भर में  ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति अपर जिला दण्डाधिकारी से लेनी होगी।  सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्चेंज, न्यायालयीन क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थाएं, छात्रावास, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालयों, बैंकों तथा अन्य क्षेत्र जो शांत क्षेत्र हैं। ऐसे स्थानों से 200 मीटर की परिधि के अंदर ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी खुले स्थल या सार्वजनिक स्थल में टेप या अन्य प्रकार से पूर्व से रिकॉर्ड किए गए संगीत या आवाज को बजाने के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

सोशल डिस्टेंडिंग का करना होगा पालन -

कलेक्टर ने स्पष्ट किया की सभी राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को कोरोना संक्रमण की  गाइडलाईन का पालन करना होगा।  राजनैतिक कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन अनिवार्य होगा।






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