36 खाद्य प्रतिष्ठानों पर 27 लाख जुर्माना, जमा नहीं किया तो होगी कुर्की, तहसीलदारों को जुर्माना वसूली के निर्देश
ग्वालियर में अपर जिला मेजिस्ट्रेट एचबी शर्मा ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 37 खाद्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माने की कार्रवाई की है|
ग्वालियर। खाद्य सुरक्षा के न्याय निर्णयन अधिकारी अपर जिला मेजिस्ट्रेट एचबी शर्मा ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 36 खाद्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। इन सभी प्रतिष्ठानों पर 27 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। संबंधित तहसीलदारों को जुर्माना वसूली के निर्देश दिए हैं और जमा न करने की स्थिति में कुर्की के आदेश भी जारी किए हैं। इन प्रतिष्ठानों में शहर के नामी-गिरामी प्रतिष्ठान हैं जिनके सैंपल पूर्व में फेल हो जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है।
जाने किस फर्म पर किस सैंपल के कारन जुर्माना -
-वचन सिंह गुर्जर, दूध - डेढ़ लाख रूपए
-धर्मवीर सिंह, गैर रजिस्ट्रेशन - पचास हजार
-अमित साहू, डबरा अवमानक मूंगदाल - एक लाख रूपये
-रविंद्र सिंह प्यूरालाइट डेयरी, मुरार अवमानक खाद्य पदार्थ - 50 हजार रूपए
-कृष्णपाल सिंह धाकड़, श्रीजी स्वीट गांधी रोड - अवमानक खाद्य पदार्थ - एक लाख रूपए
-अश्वनी शर्मा, होटल विवेक कांटीनेंटल, टोपी बाजार अवमानक दही - एक लाख रूपए
-श्रीकृष्ण बघेल - बजरंग डेयरी, पिंटो पार्क - अवमानक दही - एक लाख रूपए
-संयम जैन, डेली नीडस विंडसर हिल - गैर पंजीयन - सवा लाख रूपए
-विजय कुमार गोयल - विजय डेयरी, दौलतगंज - अवमानक दही - एक लाख रूपए
-महेश चंद्र अग्रवाल, मुरार- प्रतिबंधित हल्दी पाउडर - पचास हजार रूपए
-रक्षित गुप्ता - एमआर इंटरप्राइजेज - मुरार - मिथ्याछाप मसाले - 75 हजार रूपए
-विवेक सैनी - श्री शेरे पंजाब पार्सल काउंटर, चेतकपुरी - अवमानक पनीर - एक लाख रूपए
-हेमंत गर्ग - अग्रवाल डेयरी, हजीरा - अवमानक दही - एक लाख रूपए
-रतन कुमार माखीजा - आशीष इंटरप्राइजेज हैदरगंज - अवमानक पानमसाला - एक लाख रूपए
-प्रभुदयाल पाल - पाल मावा भंडार मोर बाजार - गैर पंजीयन - पचास हजार रूपए
-हेमंत अग्रवाल - अग्रवाल पोहा सेंटर, पड़ाव बिना पंजीयन - पचास हजार रूपए
-सुरेश अग्रवाल - न्यू अग्रवाल डेयरी, दाल बाजार अवमानक घी - एक लाख रूपए
-प्रमोद गुप्ता - बेक हाउस - गोविंदपुरी - मिथ्याछाप कुकीज - बीस हजार रूपए
-विकास वर्मा - श्रीराम मिष्ठान भंडार गोला का मंदिर मिथ्याछाप राजभोग - बीस हजार रूपए
-हेमंत दयानी - केके स्वीट्स गिरवाई - मिथ्याछाप कालाजाम - 75 हजार रूपए
-प्रेम कुमार चौरसिया - सहकारी दुग्ध संघ - अवमानक दूध - एक लाख रूपए
-हरेंद सिंह कंषाना - मां शीतला डेयरी, मुरैना - अवमानक पनीर - एक लाख रूपए
-लोमस दूबे - नवनीत ट्रेडर्स - डबरा - बिना पंजीयन - पचास हजार रूपए
-रामसिंह गुर्जर - मुरैना - बिना पंजीयन - पचास हजार रूपए
-हरिजीत सिंह , विक्रमजीत सिंह , हरदयाल सिंह, सिमरनजीत सिंह - पंजाब ए विरासत - अवमानक दही - एक लाख रूपए
-हरीश पंजवानी - मैसर्स राजलदास गणेश बाजार - अवमानक पान मसाला व राजश्री पान मसाला - पचास हजार रूपए
-महेश पाल - पाल डेयरी - द्वारिकापुरी - अवमानक पनीर - एक लाख रूपए
-सतीश कुशवाह - मैसर्स राज बेवरेज मुरार - मिथ्याछाप पैक्ड वाटर - 75 हजार रूपए
-जयकुमार लखवानी व देवेंद्र कारडा - जेडी कंफेक्शनरी हारकोटा सीर - मिथ्याछाप निर्माण - तीस हजार रूपए
-संजय गुप्ता - मां तारा ट्रेडिंग - डबरा - बिना लाइसेंस - पचास हजार रूपए
-जितेंद्र पाल - प्रियांशी डेयरी आनंद नगर - बिना रजिस्ट्रेशन - पचास हजार रूपए
-जितेंद्र बघेल - सरस्वती डेयरी बलवंत नगर - अवमानक दूध मिक्स - पच्चीस हजार रूपए
-देवेंद्र मौर्य - कास्मो कैफे एंड लाउंज एमपी नगर - अवमानक पनीर - डेढ़ लाख रूपए
-रामहेत राठौर - रामहेत किराना - मोहना - बिना पंजीयन- डेढ़ लाख रूपए
-सुमित मोंगा - मसाला दरबार सनातन धर्म - अवमानक पनीर - चालीस हजार रूपए
-मानव जैन - जैन आयल मिल किलागेट - बिना रजिस्ट्रेशन - पचास हजार रूपए
इनका क्या है कहना -
खाद्य प्रतिष्ठानों पर पर्व में सैंपल लेकर जांच की गयी थी,जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गयी है| जुर्माना न वसूली की स्थिति में तहसीलदार कुर्की को कार्रवाई कर वसूली करेंगे|
एचबी शर्मा
अपर जिला मेजिस्ट्रेट