अपहरण और दुष्कर्म करने पर 20 वर्ष का कारावास
अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ नैन्सी गोयल ने की।
ग्वालियर, न.सं.। एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी रविन्द्र सिंह बघेल द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को करोठ कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा धारा-366 भा.द.सं. के अधीन 5 वर्ष का कठोर कारावास व 2500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा-3 सहपठित धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ नैन्सी गोयल ने की।
उन्होंने बताया कि 10 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे अभियोक्त्री स्कूल गई थी और वहां से वापस नहीं आई। अभियोक्त्री की तलाश किए जाने के उपरांत भी उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई तब अभियोक्त्री की माता ने गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना गिरवाई में लेख कराई। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।