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प्रदेश में जल्द आएगा धर्म स्वातंत्र्य कानून, गैर जमानती धाराओं में होगा केस दर्ज

Update: 2020-11-17 07:00 GMT

भोपाल। देश के साथ प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के ममलों को लेकर शिवराज सरकार सख्त रुख अपना रही है। प्रदेश सरकार में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा की विधानसभा के अगले सत्र में उनकी सरकार धर्म  स्वातंत्र्य कानून लाएगी। जिसके तहत गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी।

गृह मंत्री मिश्रा ने आज सुबह मीडिया से चर्चा में कहा की सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए देना होगा आवेदन -

मंत्री ने आगे कहा की कई बार देखने को मिलता है की युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है, इसलिए कानून में ये भी प्रावधान रखा जायेगा की कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। वहीँ यदि बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।




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