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निर्वासित कश्मीरी अपनी हड़पी हुई जमीन वापस पाने के लिए करें आवेदन : गृहमंत्री

Update: 2020-11-25 08:45 GMT

भोपाल। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा की यदि प्रदेश मेंऐसे निर्वासित है जो कश्मीर से है और उनकी जमीन हड़पी गई है तोवे गृहमंत्रालय में आवेदन करें।  प्रदेश सरकार उनकी जमीन वापिस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।  उन्होंने कहा की रोशनी एक्ट के नाम कश्मीर में अँधेरा फैलाया गया है।  ये एक्ट कांग्रेस द्वारा फैलाया गया अभिशाप है।   

उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा की कश्मीर में रोशनी एक्ट की आड़ में अंधेरा फैलाने के नापाक खेल में  कांग्रेस शामिल है। मैं मप्र में निवासरत जम्मू कश्मीर के निर्वासित नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि यदि उनकी जमीनें हड़पी गईं हैं तो वे गृह मंत्रालय में आवेदन दें।सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से से अनुरोध कर जमीन वापस दिलाने का प्रयास करेगी।

ये है रोशनी एक्ट -

साल 2001 में उस समय की नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने जम्मू-कश्मीर भूमि एक्ट लागू किया था। जिसके तहत साल 1990 में हुए अतिक्रमण को स्थाई करने का फैसला लिया गया था। जिसके चलते कश्मीर छोड़ कर बाहर गए कश्मीरियों की जमीन उन्हें वापस मिलने का रास्ता बंद हो गया है।  साल 2005 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने इस दायरे को बढ़ाकर साल 2000 तक कर दिया था।  

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