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मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट से लगा झटका, नहीं मिली जमानत

Update: 2021-06-12 08:40 GMT

रोसेऊ। एंटीगुआ और बारबुडा से डोमिनिका पहुंचे भारत के भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका उच्च न्यायालय ने झटका दिया है। चोकसी को डोमिनिका में प्रवासी मानने से इनकार कर चुके कोर्ट ने अब उसे जमानत देने से भी मना कर दिया है।

चोकसी रहस्यमय परिस्थितियों में एंटीगुआ और बारबुडा से डोमिनिका द्वीप पहुंच गया था। उसने 2018 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का यह आरोपित मामला सामने आने के कुछ सप्ताह पहले ही देश से फरार हो गया था। अभी हाल में 23 मई को वह एंटीगुआ और बारबुडा से डोमिनिका पहुंचा था।

भागने का खतरा -

चोकसी को जमानत देने से इनकार करते हुए डोमिनिका कोर्ट ने कहा है कि चोकसी के ''भागने का खतरा'' है। चोकसी ने मजिस्ट्रेटी अदालत की ओर से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में अपील की थी। चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस है। उसके वकीलों ने आरोप लगाया है कि एंटीगुआई और भारतीय जैसे दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने एंटीगुआ में जोली हार्बर से चोकसी का अपहरण कर लिया था। उसके बाद उसे नौका से डोमिनिका लाया गया।

स्वदेश लाने की कोशिश -

चोकसी के डोमिनिका में होने की खबर के बाद से भारतीय एजेंसियां उसे स्वदेश लाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले दिनों एक विशेष टीम ने वहां जाकर मेहुल चोकसी के भारतीय नागरिक और देश में धोखाधड़ी के आरोपित होने की स्थिति में उसे भारत प्रत्यार्पण के पक्ष में दस्तावेज सौंपे हैं।

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