UP News: ड्रोन से दहशत फैलाने वाले हो जाओ सावधान, योगी सरकार लगाएगी गैंगस्टर एक्ट, NSA भी लगाए जाने पर विचार

Update: 2025-08-03 05:07 GMT

उत्तरप्रदेश। ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश CMO द्वारा जारी की गई है।

CMO ने कहा, "बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव और DGP को हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।"

जानकारी सामने आई है कि, बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन के दुरुपयोग पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। प्रदेश में ड्रोन मॉनीटरिंग सिस्टम और कड़ी निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने संदेश दिया है कि, तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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