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बांसवाड़ा में सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू

Update: 2018-09-03 06:56 GMT

उदयपुर। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में पिता और दो पुत्रों की दिनदहाड़े नृशंस हत्या के मामले में अब जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर धारा 133 लागू की है। जानकारी के अनुसार मामले में फिलहाल आरोपी पकड़ से दूर हैं। एक संदिग्ध को रविवार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पुलिस अनुसंधान कर रही है। इसी बीच, बीते शनिवार को हुई घटना के बाद बांसवाड़ा में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी, अब आज जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया को भी इस दायरे में लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जिला कलेक्टर भगवतीप्रसाद ने बताया कि सोशल साइट‍्स पर विद्वेष फैलाने वाले संदेशों को शेयर-फारवर्ड करने, उन पर कमेंट करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने ऐसे फोटो और वीडियो स्टोर रखने और उन्हें दूसरों को बताने पर भी पाबंदी लगाई गई है। ऐसे मामलों में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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