आतंकवादी, हत्यारी या ड्रग माफिया नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को दी अग्रिम जमानत

Update: 2025-05-21 09:30 GMT

Supreme Court

Supreme Court grants anticipatory bail to Pooja Khedkar : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दे दी है। पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से ओबीसी कोटा का लाभ उठाने का आरोप है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और एससी शर्मा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह आतंकवादी या ड्रग माफिया नहीं हैं।

बेंच ने कहा, "उसने कौन सा गंभीर अपराध किया है? वह ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं है। उसने 302 (हत्या) नहीं की है। वह एनडीपीएस अपराधी नहीं है। आपके पास एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप जांच पूरी करें। उसने सब कुछ खो दिया है और उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी।"

हाईकोर्ट को जमानत देनी चाहिए थी :

सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक ​​कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता को जमानत देनी चाहिए थी। पीठ ने कहा, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता को जमानत देनी चाहिए थी।" पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस के वकील ने पहले कहा था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं।

फर्जी पहचान के जरिए सिविल सेवा परीक्षा में प्रयास :

पूजा खेडकर पर आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए 2022 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप है। उन्होंने अपने खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया है। यूपीएससी ने 31 जुलाई, 2024 को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। कुछ सप्ताह बाद, केंद्र सरकार ने आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 के नियम 12 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से आईएएस से मुक्त कर दिया। यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की, जिसमें फर्जी पहचान के जरिए सिविल सेवा परीक्षा में प्रयास करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए एफआईआर भी दर्ज की है।

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