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ड्रग कंट्रोलर की इस रिपोर्ट से गौतम गंभीर की बढ़ी मुश्किलें

हाईकोर्ट ने दवाओं की जमाखोरी का पाया दोषी

Update: 2021-06-03 11:11 GMT

नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेताओं और अन्य लोगों द्वारा कोरोना दवाओं की जमाखोरी मामले में सुनवाई करते हुए गौतम गंभीर फाउंडेशन को फेबिफ्लू की जमाखोरी का दोषी पाया। यह दवाई कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोग की जा रही है। इस मामले में कोर्ट ने आप विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।

दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने हाईकोर्ट को बताया की गौतम गंभीर फाउंडेशन कोरोना मरीजों के इलाज में उपयोगी दवा फेबिफ्लू को अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है। उन्होंने कहा की बिना देरी दवा डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कोर्ट को बताया की आप विधायक प्रवीण कुमार भी इस मामले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत दोषी पाए गए है।  हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के अंदर इन मामलों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी

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