Red Fort: मुगल बादशाह की बहु सुलताना बेगम ने कहा- लाल किला हमारा है, सुप्रीम कोर्ट ने की मजेदार टिप्पणी, याचिका खारिज

Update: 2025-05-05 06:20 GMT

बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा का Red Fort पर दावा

नई दिल्ली। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर (द्वितीय) के परपोते की विधवा का लाल किले पर दावा किया था। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुल्ताना बेगम ने खुद को कथित तौर पर बहादुर शाह जफर (द्वितीय) का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की और इस मामले पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि, सिर्फ लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी और दूसरी जगहों पर दावा क्यों छोड़ दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सुल्ताना बेगम की याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई खन्ना ने याचिकाकर्ता से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, "केवल लाल किला ही क्यों? फतेहपुर सीकरी को क्यों छोड़ दिया गया?" पीठ ने कहा कि रिट याचिका पूरी तरह से गलत है।

महिला ने दावा किया कि, 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे जबरन कब्ज़ा छीन लिया था। 2021 में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी के आधार पर उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

दिसंबर 2024 में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की पुष्टि की। याचिका में दावा किया गया था कि बेगम लाल किले की असली मालिक हैं क्योंकि उन्हें यह संपत्ति उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर द्वितीय से विरासत में मिली है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार किले पर अवैध रूप से कब्जा कर रही है। याचिका में साल 1857 से लेकर आज तक भारत सरकार द्वारा कथित अवैध कब्जे के लिए मुआवज़ा देने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

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