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सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा नोटिस

Update: 2018-10-12 08:31 GMT

नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर की एक पूर्व महिला जिला जज की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है। महिला ने सीटिंग हाईकोर्ट जज पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। आरोप लगाने के बाद महिला का ट्रांसफर होने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया था। अब महिला ने कोर्ट से अपनी नौकरी बहाल किये जाने की मांग की है।

अगस्त 2014 में पूर्व महिला जज ने तत्कालीन चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों के नाम पत्र लिखकर शिकायत की थी कि हाईकोर्ट के सीटिंग जज जस्टिस एसके गंगेले ने अपने कोर्ट के रजिस्ट्रार से अपने निवास पर डांस करने के लिए संदेश भिजवाया था। महिला जज ने उस कार्यक्रम को नजरअंदाज किया। लेकिन अगले दिन जस्टिस गंगेले ने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

जस्टिस गंगेले के खिलाफ 58 सांसदों ने राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को नोटिस देकर महाभियोग चलाने की मांग की थी। हामिद अंसारी ने इस नोटिस को स्वीकार करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस एचएल दत्तु को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज और किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को नॉमिनेट कर जांच कमेटी गठित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई समिति ने इन आरोपों को गलत बताया था। 

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