ट्रैफिक पुलिस को मिलेंगे और बड़े अधिकार, बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़ाए तो…

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में अनिवार्य करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार के इस फैसले से हेलमेट नहीं लगाने पर बड़ा अर्थदंड लगाने जा रही है।

Update: 2025-12-26 10:09 GMT

भोपालः यदि आप बाइक चलाने के शौकीन और उसमें भी बिना हेलमेट बाइक चलाने में मजा आता है। तब यह खबर पढ़ लीजिए और अलर्ट हो जाइए, क्योंकि प्रदेश में हेलमेट को अनिवार्य करने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस नियम की अनदेखी आपकी जेब में भारी भार डाल देगी।

दरअसल,बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट नहीं लगाने पर अब 300 नहीं 500 का चालान काटने का प्रस्ताव है। यह नियम ऐसा है, इसमें चाहे चालक हो या पीछे बैठने वाला दोनों के लिए 500-500 रुपए अर्थदंड लगाने का प्रावधान किया जाएगा।

ट्रैफिक आयुक्त ने भेजा प्रस्ताव

प्रदेश में इस नियम को शुरू करने के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय ने शासन के पास इस प्रस्ताव को भेज दिया है। इसे शीघ्र ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।

तीन साल पहले प्रस्ताव क्यों नहीं हुआ पास

ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार नए साल यानी जनवरी 2026 से प्रोविजन लागू हो सकते हैं। प्रदेश में लगभग तीन साल पहले अर्थदंड बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया था। हालांकि तब कुछ मंत्रियों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे जनता की जेब में बोझ बढ़ेगा। इसके चलते इसे मंजूरी नहीं मिली।

अब फिर चर्चा क्यों हो रही?

दरअसल, प्रदेश में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें से जितने भी दो पहिया वाहन चालकों की हादसे में मौत हुई है उनमें से 80 फीसदी मामले बिना हेलमेट वाले होते हैं। इसके चलते अर्थदंड बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि कार में बिना सीटबेल्ट के पकड़ाने पर 500 रुपए का चालान पहले से है।

पीछे बैठने वाले 6500 से अधिक की मौत

पीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में रोड एक्सीडेंट में 14 हजार 791 लोगों की जान गई थी। इनमें से 6541 लोग ऐसे थे जो बिना हेलमेट के थे। उनमें से वाहन चालक या पीछे बैठने वाले लोग थे। अन्य राज्यों की बात करें तो एमपी में हेलमेट नहीं लगाने का जुर्माना बहुत कम है।

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