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52 लाख की अवैध शराब जब्त

Update: 2019-03-23 16:29 GMT

अवैध शराब कारोबार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त छापामार कार्रवाई

भोपाल/मध्य स्वदेश संवाददाता। भोपाल पुलिस जोन के अंतर्गत राजगढ़ जिले की पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर लगभग 52 लाख रुपये कीमत की अवैध शराब और मदिरा बनाने में प्रयुक्त होने वाला गुड़ लहान जब्त किया है। साथ ही लगभग एक दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। राजगढ़ की जिलाधीश सुश्री निधि निवेदिता एवं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने स्वयं टीम का नेतृत्व कर दो अलग-अलग गांवों में यह बड़ी कार्रवाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस द्वारा अवैध शराब की जब्ती और इस अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस परिपालन में पुलिस ने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन जयदीप प्रसाद ने बताया पुलिस एवं जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने पहले राजगढ़ जिले के ब्यावरा देहात थाना अंतर्गत कटारिया खेड़ी गांव में छापामार कार्रवाई की। टीम ने संभलने का मौका दिए बगैर त्वरित कार्रवाई की और जगह जगह पर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने के उपकरणों को तहस-नहस किया। टीम ने समस्त कच्ची शराब बनाने वाले उपकरणों को खोजकर करीब 32 लाख रुपये का लगभग 8 हजार किलो महुआ लहान नष्ट किया। साथ ही संदिग्ध घरों में से तलाशी लेकर तकरीबन 1 लाख 10 हजार रुपये कीमत की करीबन एक हजार लीटर अवैध कच्ची मदिरा भी जप्त की गई। जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने इसके बाद पुलिस एवं प्रशासनिक टीम के साथ ग्राम गुलखेड़ी में अवैध शराब के अड्डों पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में करीबन 7 हजार लीटर अवैध शराब जप्त की गई। साथ ही अवैध शराब के अड्डों को नष्ट किया। ग्राम गुल खेड़ी से करीब 29 पेटी आईबी व्हिस्की, 109 पेटी संतरा देसी मदिरा, 193 पेटी पीली केन वाली हंटर बियर, 200 पेटी हरी हंटर बोतल, 16 पेटी पावर बियर एवं ऑल सीजन व्हिस्की , करीब 21 लीटर एवं बीयर और संतरा की खुली हुई 1800 लीटर अवैध शराब जप्त की गई। इस प्रकार कुल 7000 लीटर अवैध शराब को जप्त कर बड़ी कार्रवाई की गई है। जब्त शराब की कीमत लगभग 21 लाख रुपये आंकी गई है। ग्राम गुल खेड़ी के एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।  

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