विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

Update: 2020-11-07 14:30 GMT

भोपाल। धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने के मामले में आरोपित भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका पर आज राजधानी के 11वें अपर सत्र न्यायाधीश प्रमेन्द्र कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर आरोप हैं कि उन्होंने फ्रांस में हुई आतंकी घटना के विरोध में इकबाल मैदान में भीड़ को एकत्रित कर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भडक़ाया है। इस दौरान उन्होंने फ्रांस का झंडा और वहां के राष्ट्रपति का पुतला जलाया था। इस दौरान दिए भाषण में मसूद ने कहा था कि केंद्र और राज्य की हिंदूवादी सरकार के मंत्री भी फ्रांस के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं। सरकार ने फ्रांस का विरोध नहीं किया, तो हम हिंदुस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे।इस मामले में तलैया थाने में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी डीपी सिंह ने बताया कि मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ दो अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से एक मामले में मसूद थाने से ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दूसरे मामले में मसूद पर धार्मिक भावनाएं भडक़ाने की गैर जमानती धारा 153 में मुकदमा दर्ज है।

आज सुबह  सांसद-विधायकों की विशेष अदालत में न्यायाधीश प्रवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा विधायक मसूद की अग्रिम जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। मसूद के वकील अजय गुप्ता ने बहस में कहा कि तलैया पुलिस ने एक धार्मिक प्रदर्शन के मामले में आरिफ मसूद और उनके समर्थकों के खिलाफ एक ही अपराध में दो मामले दर्ज किए हैं। एक अपराध में दो मामला दर्ज नहीं किए जा सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

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