आईटीआर दाखिल करने के लिए अब नई समयसीमा तय, जानें तारीख

Update: 2020-06-24 16:28 GMT

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक महीने और बढ़ा दी है। आईटीआर दाखिल करने के लिए अब नई समयसीमा 31 जुलाई 2020 है। इसके साथ ही पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा भी 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी करके आईटी एक्ट के तहत छूट पाने के लिए निवेश की समयसीमा को भी 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को पहले ही 30 नवंबर 2020 किया जा चुका है।

सीबीडीटी ने कहा, ''जिन आईटीआर को 31 जुलाई 2020 और अक्टूबर 31 2020 तक भरने की आवश्यकता है उन्हें 30 नंवबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। इसी तरह टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की तारीख भी 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।''

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