गृह मंत्रालय ने बदले अनुकंपा नियुक्ति के नियम, इन...कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी नौकरी

Update: 2022-07-12 10:43 GMT

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्ति संबंधी नीति में बदलाव किया है। अब नौकरी के दौरान मरने वाले और चिकित्सीय कारणों से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी।  गृहमंत्रालय की इस नीति से सभी कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी भी शामिल किए गए है। जो अक्सर आतंकवादी हमलों, झड़पों के शिकार होते हैं। सरकार ने ये ये कदम इन कर्मचारियों के परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए उठाया है।  

गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य सरकारी कमर्चारियोंके आश्रित परिजनों को अनुकंपा आधार पर नौकरी प्रदान करना है।  इसके तहत ऐसे लोगों को कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी,  जिनकी नौकरी के दौरान मौत हो गई या चिकित्सीय कारणों से जल्द सेवा से निवृत हो गए है।  इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के परिवार को रीबी और आजीविका विहीन होने से राहत प्रदान करना है। इससे संबंधित कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय अभाव से और आपातकाल से उबरने में मदद मिलेगी।

अनुकंपा नियुक्ति से जुडी महत्वपूर्ण बातें - 

  • कल्याण अधिकारी मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिलाने में सहायता करेगा।
  • नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की सभी मानदंडों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी।  
  • सभी आवेदनों को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी।  
  • इसके बाद आवेदक को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाया जाएगा।  
  • आवेदनों पर मंत्रालय में उप सचिव या निदेशक के पद के तीन अधिकारियों - एक अध्यक्ष और दो सदस्यों वाली एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
  • समिति की सिफारिश को निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

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