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छोटा राजन और उसके तीन साथियों को जबरन वसूली मामले में दो साल की सजा

Update: 2021-01-04 11:05 GMT

मुंबई। मुंबई सत्र न्यायालय ने आज सोमवार को गैंगस्टर छोटा राजन और तीन अन्य को जबरन वसूली के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है। छोटा राजन पर साल पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकी देने एवं जबरन वसूली करने का आरोप है। जिस मामले में न्यायलय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।  

गौरतलब है कीछोटा राजन ने साल 2015 में नंदू वाजेकर नाम के एक बिल्डर से पुणे में जमीन खरीदी थी और 2 करोड़ रुपये का कमीशन परमानंद ठक्कर नाम के एक एजेंट को दिया जाना तय किया गया था।बाद में ठक्कर ने और पैसे की मांग की, जिसे वाजेकर ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद ठक्कर ने कथित तौर पर छोटा राजन से संपर्क किया जिसने अपने कुछ लोगों को वाजेकर के कार्यालय में भेजा और 26 करोड़ रुपये की मांग की और वाजेकर को मारने की धमकी भी दी। इस मामले में चारों आरोपी सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ ​​ददया, सुमित विजय मटरे और छोटा राजन को आज दो साल की सजा सुनाई गई है।  

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