पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बेटे चैतन्य की 61 करोड़ की संपत्ति अटैच

Update: 2025-11-14 05:43 GMT

शराब घोटाले की जाँच में भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी का कसता शिकंजा

शराब घोटाले की जांच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए चैतन्य बघेल की 61 करोड़ 20 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को अटैच किया है।

चल-अचल संपत्ति को अटैच किया

ईडी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अटैच की गई संपत्तियों में 59.96 करोड़ रुपये मूल्य के 364 प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं। इसके साथ ही 1.24 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट भी जब्त की गई है। ईडी का कहना है कि ये संपत्तियाँ कथित रूप से शराब घोटाले से प्राप्त अवैध कमाई से जुड़ी हैं और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई थी।

पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई

ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत की है। जांच एजेंसी का कहना है कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि चैतन्य बघेल से जुड़ी कुछ कंपनियों और निवेश माध्यमों का इस्तेमाल कथित रूप से काले धन को सफेद करने के लिए किया गया था। ईडी संपत्तियों की वैधता से जुड़े दस्तावेजों और लेनदेन की गहन जांच कर रही है।

शराब घोटाले से जुड़ी कड़ी

छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला कई महीनों से सुर्खियों में है और इससे जुड़े नए पहलू लगातार सामने आ रहे हैं।

आगे जांच की तैयारी : ईडी

ईडी अब इस मामले में चैतन्य बघेल और उनसे संबंधित कंपनियों के बैंक खातों, निवेश और लेनदेन की विस्तृत जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में एजेंसी पूछताछ या अन्य जब्ती कार्रवाई भी कर सकती है। एजेंसी का कहना है कि शराब घोटाले के तार राज्य के कई हिस्सों से जुड़े हैं और आगामी चरणों में कई और खुलासे संभव हैं।

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