मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति के बाद भी उन्हें सीधे नहीं हटाया जा सकता। सरकार को पहले दूसरे रिक्त पद पर नियुक्ति का अवसर देना होगा।
संजय चतुर्वेदी
2026-07-07 20:10:40