छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहमति से संबंध को रेप नहीं माना और 4 साल पुराने केस में आरोपी को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया।
संजय चतुर्वेदी
2026-03-29 20:03:01