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ITR 2 Filing AY 2026

ITR-2 फाइलिंग शुरू, सैलरी के साथ अतिरिक्त आय वालों के लिए टैक्स रिटर्न का बड़ा अपडेट

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-2 फाइलिंग शुरू हो गई है। सैलरी के अलावा अतिरिक्त आय वालों को 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, नहीं तो जुर्माना लग सकता है।


itr-2 फाइलिंग शुरू सैलरी के साथ अतिरिक्त आय वालों के लिए टैक्स रिटर्न का बड़ा अपडेट

ITR 2 Filling |

इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ITR-2 की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। अब करदाता विभाग के पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर ऑफलाइन तरीके से अपना टैक्स रिटर्न तैयार कर सकते हैं। इससे पहले ITR-1 और ITR-4 की सुविधा शुरू की जा चुकी थी। ITR-2 खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है और जिनके पास अन्य स्रोतों से भी कमाई होती है।

ऑफलाइन तैयारी के बाद JSON फाइल जरूरी

ITR-2 फॉर्म को एक्सेल शीट में भरने के बाद एक JSON फाइल जनरेट होती है। इसी फाइल को इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करना होता है। अगर कोई पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसे पैन और आधार के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सुरक्षित तरीके से पूरी की जाती है।

31 जुलाई तक फाइलिंग की अंतिम तारीख

आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। वहीं, बिजनेस कैटेगरी के कुछ मामलों में ITR-3 और ITR-4 के लिए समय सीमा 31 अगस्त तक होती है। अगर कोई व्यक्ति समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो वह 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है।

टैक्स एक्सपर्ट की सलाह, जल्दबाजी से बचें

विशेषज्ञों का कहना है कि नौकरीपेशा लोग तुरंत रिटर्न फाइल न करें। कंपनियों के पास TDS डेटा जमा करने की अंतिम तारीख 31 मई होती है। इसके बाद फॉर्म 26AS और AIS को अपडेट होने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। अगर रिटर्न जल्दबाजी में भरा गया तो डेटा मिसमैच की समस्या आ सकती है और रिफंड अटकने का खतरा रहता है।

रिटर्न भरने से पहले जरूरी दस्तावेज

ITR फाइल करने से पहले कुछ दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है। इनमें सबसे अहम फॉर्म 16 होता है, जिसे कंपनी जारी करती है। इसके अलावा AIS और TIS में बैंक ब्याज, शेयर मार्केट या अन्य इनकम का पूरा रिकॉर्ड सही होना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि मोबाइल नंबर आधार और पैन से लिंक हो, ताकि ई-वेरिफिकेशन में कोई परेशानी न आए।

किन लोगों के लिए जरूरी है ITR फाइल करना

अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो उसे ITR फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका ट्रैवल खर्च 2 लाख रुपये से ज्यादा है, या जिनका बिजली बिल 1 लाख रुपये से ऊपर जाता है, उन्हें भी टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। बिजनेस इनकम 10 लाख रुपये से अधिक होने पर, या बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने पर भी ITR फाइल करना अनिवार्य है। साथ ही विदेशी संपत्ति रखने वाले, बड़ी बिक्री से आय अर्जित करने वाले और निर्धारित TDS सीमा पार करने वाले करदाताओं को भी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है।

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