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मल्टीप्लेक्स में खाना और पानी ले जाने पर रोक

Update: 2018-08-10 09:01 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखने वालों के लिए बुरी खबर है। सिनेमाघरों में खाना और पानी लेकर जाने की इजाजत देने के जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि क्या हमें ताज होटल में अपना व्हिस्की ले जाने और वहां केवल सोडा मांगने की इजाजत मिलनी चाहिए।

दिल्ली और बांबे हाईकोर्ट में भी ऐसी ही याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि बाहर का खाना पीना ले जाने की इजाजत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस व सिनेमा हॉल मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका वकील एकता सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को जंगपुरा के एक सिनेमा हॉल में पानी की बोतल और खाने की चीजें ले जाने से रोका गया। सिनेमा हॉल में 10 रुपये में मिलने वाला पॉपकॉर्न 200 रुपये से भी अधिक में बेचा जाता है। वहां पर कोल्डड्रिंक और दूसरी खाद्य पदार्थो की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। याचिका में सिनेमा हॉल में खुद का खाना-पीना ले जाने की इजाजत देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

बांबे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अपने हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बाहर से खाना ले जाने की इजाजत देने से सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा होंगे। इस पर बांबे हाईकोर्ट ने पूछा था कि सिनेमाघरों में बाहर से खाना ले जाना सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है। कोर्ट ने कहा था कि जब विमान में लोग घरों का खाना ले जा सकते हैं तो सिनेमा हॉल में क्यों नहीं।

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