Vijay Shah case in SC: मंत्री विजय शाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कल उच्च न्यायालय ने उठाए थे FIR पर सवाल
Supreme Court
नई दिल्ली। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह की विवादास्पद टिप्पणी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मंत्री विजय शाह की अनर्गल बातों पर सुप्रीम कोर्ट समेत हाई कोर्ट सख्त है। कांग्रेस की शिकायत पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की थी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा स्वसंज्ञान लिए जाने के बाद पुलिस लापरवाही भरे रवैय्ये से एफआईआर दर्ज की। जिस तरह की FIR दर्ज हुई हाईकोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है।
हाईकोर्ट को इस बात को लेकर संशय में है कि पुलिस ठीक से जांच करेगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि, हम जांच की निगरानी करेंगे। आज (16 मई) सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने FIR को चुनौती दी है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट, विजय शाह को उनके गैरजिम्मेदाराना बयान पर फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में स्पष्ट होगा कि, ऐसे बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में कहा है कि, "न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है। और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस सिद्धारमैया से इस्तीफा मांग ले, कांग्रेस के सारे मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। उसके आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिलाकर दिया। वह तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहां गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही है, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की हैं, आज तक किसी ने नहीं की।"
कर्नल सोफिया कुरैशी पर अनर्गल बोलने वाले मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह से विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग की जा रही थी। एफआईआर से पहले मंत्री विजय शाह ने कई बार माफी मांगी थी। गौरतलब है कि, महिलाओं पर भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी किये जाने का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर गलत बयान दे चुके हैं, जिसके चलते उस समय उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा था। मंत्री विजय शाह भाजपा की ओर से आठ बार के विधायक भी हैं।
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