ये किस तरह का बयान है: मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से भी मिली फटकार, कल होगी मामले की सुनवाई

Vijay Shah controversial comment case
मध्यप्रदेश। "ये किस तरह का बयान है" यह कहते हुए अदालत ने मंत्री विजय शाह को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कल, 16 मई को मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विजय शाह की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की आलोचना करते हुए कहा कि, जब यह देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के भाजपा नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने की मांग करते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष मामला रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने कहा कि, उन्होंने पश्चाताप स्वीकार कर लिया है और उन्हें गलत समझा गया है। मीडिया ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। हम एफआईआर पर रोक लगाने की मांग करते हैं।
इसके जवाब में अदालत ने कहा - संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए..जब यह देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कह रहा है। मखीजा ने कहा - हम चाहते हैं कि अभी कुछ न हो। सीजेआई ने कहा कि, हम कल (16 मई) सुनवाई करेंगे। आप जानते हैं कि, आप कौन हैं। हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि आप मंत्री हैं।
मखीजा ने कहा कि, अगर हाईकोर्ट को सूचित किया जा सकता है..तो वह आज सुनवाई करेगा। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि, हाईकोर्ट को बताएं कि हम कल सुनवाई करेंगे।
