MP ED Raid: आबकारी चालान घोटाला मामले में ईडी को छापेमारी के दौरान मिले 7.44 करोड़ रुपए, बैंक लोकर फ्रिज...
मध्यप्रदेश। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर ने 28 अप्रैल 2025 को मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, मंदसौर आदि जगह पर विभिन्न शराब ठेकेदारों से संबंधित 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, 7.44 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। ईडी की छापेमारी में बैंक खातों में कुल 71 लाख रुपये की खाता शेष राशि और बैंक लॉकर फ्रीज कर दिए गए हैं।
तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। ईडी ने शराब ठेकेदारों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत रावजी पुलिस स्टेशन, इंदौर में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी।
इस मामले में सरकारी राजस्व को 25 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कोषागार चालान में जालसाजी और हेराफेरी करके तथा अवैध रूप से शराब अधिग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करके 49.42 करोड़ (लगभग) की राशि हड़पने का मामला सामने आया था।
ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपी शराब ठेकेदार छोटी-छोटी राशि के चालान तैयार कर बैंक में जमा कर देते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में "रुपये अंकों में" तथा "रुपये शब्दों में" लिखे होते थे। मूल्य अंकों में भरा जाता था, लेकिन "रुपये शब्दों में" के बाद रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता था। राशि जमा करने के बाद जमाकर्ता बाद में उक्त रिक्त स्थान में लाख हजार के रूप में बढ़ी हुई राशि लिख देता था और ऐसी बढ़ी हुई राशि के तथाकथित चालान की प्रतियां संबंधित देशी शराब गोदाम अथवा विदेशी शराब के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में जमा कर देता था।
देशी मदिरा गोदाम अथवा जिला आबकारी कार्यालय इंदौर में अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर मदिरा शुल्क, मूल लाइसेंस शुल्क, न्यूनतम गारंटी के रूप में राशि जमा कराकर मदिरा आपूर्ति की मांग के विरुद्ध एनओसी प्राप्त की जाती थी अथवा वार्षिक लाइसेंस शुल्क, मूल लाइसेंस शुल्क, न्यूनतम गारंटी ली जाती थी।