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राजधानी दिल्ली में 31 नवंबर तक पटाखों की बिक्री व जलाने पर एनजीटी ने लगाई रोक

Update: 2020-11-09 06:16 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कुछ दिन पहले दिवाली के मौके पर राजधानी में सभी तरह के पटाखे के फोड़ने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली एनसीआर में आज आधी रात से 30 नवंबर तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबंध का फैसला सुनाया है।

एनजीटी ने कि राज्यों द्वारा निर्धारित जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता 'मध्यम'या उससे नीचे है, केवल वहीं हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं। एनजीटी ने आगे कहा कि दिवाली, छठ, नए साल और क्रिसमस की पूर्व संध्या के दौरान पटाखे के इस्तेमाल और फोड़ने की समय सीमा दो घंटे तक ही सीमित है।

एक लाख रुपए तक का जुर्माना

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में ग्रीन पटाखों सहित सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा के एक दिन बाद गोपाल राय ने कहा कि पटाखे बेचने या फोड़ने वाले लोगों पर वायु प्रदूषण (नियंत्रण) अधिनियम (1981) के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गोपाल राय ने शुक्रवार को बताया था कि आरोपी के खिलाफ एयर एक्ट के तहत केस बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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